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हरियाणा में इन कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सैनी सरकार ने कर दिया ये ऐलान, जानें 

 
 
सैनी सरकार ने कर दिया ये ऐलान

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। 22 दिसंबर 2024 को सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में बताया कि दो हफ्ते के अंदर अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। यह जानकारी अवमानना याचिका के जवाब में साझा की गई।

कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से पहले ही वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए कैडर पदों का सृजन किया गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय ने मंजूरी दी। अब दो हफ्तों में इन कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें वित्तीय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।

कर्मचारियों को मिलेंगे परिणामी लाभ

वित्त विभाग की मंजूरी के बाद उम्मीद जगी है कि हजारों कर्मचारियों को स्थायी नौकरी और उनके काम के अनुसार लाभ मिलेंगे। दो हफ्ते के भीतर सभी पात्र अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।

कोर्ट के आदेश के बाद हुआ फैसला

यह फैसला हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका के बाद लिया गया। कोर्ट ने 13 मार्च को हरियाणा सरकार को अस्थायी कर्मचारियों के लिए कैडर पद बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अदालत की अवमानना याचिका दायर की।

यमुनानगर के ओमप्रकाश और अन्य याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवाओं को स्थायी करने की मांग की थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने किसी कर्मचारी को एक दशक से ज्यादा समय तक कार्यरत रखा है, तो उसे नियमित करने के लिए पद सृजित करना सरकार का दायित्व है। यह राज्य का कर्तव्य है कि कर्मचारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले लें जो उनके हित में हों।

याचिकाकर्ताओं को राहत

यदि सरकार तय समय पर कार्रवाई करने में विफल रही, तो याचिकाकर्ता फिर से अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को प्रति याचिकाकर्ता ₹50,000 हर्जाना देना होगा।

20 साल से इंतजार में थे कर्मचारी

हरियाणा के ये कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाओं के स्थायी होने का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने 1 अक्टूबर 2003 की नीति का हवाला देते हुए स्वीकृत पद न होने की बात कही थी। हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए सरकार को नए पद सृजित करने होंगे।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

अदालत की सख्ती

कर्मचारियों की पुरानी मांग

राज्य की कल्याणकारी छवि बनाए रखने की जिम्मेदारी

क्या होगा अब?

अगले दो हफ्तों में नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी होंगे।

वित्तीय लाभ तुरंत प्रभाव से लागू किए जाएंगे।

कोर्ट के निर्देशों का पालन न होने पर कार्रवाई होगी।