हरियाणा में अब ऐसे होंगे ट्रांसफर, सैनी सरकार ने प्रकिया में किया ये बदलाव, जानें

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के संबंध में स्थापित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने जारी किये निर्देश
मुख्य सचिव डाॅ. विवेक जोशी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अस्थायी सहित सभी स्थानांतरण आदेश मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए। इस प्रणाली के बिना जारी किया गया कोई भी आदेश अमान्य माना जाएगा। एचआरएमएस द्वारा जारी आदेशों के बिना, स्थानांतरित कर्मचारियों को अपने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पदों पर ही बने रहना होगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी।
इसके बिना ही ट्रांसफर ऑर्डर किए जा रहे थे
सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आ रहे थे जहां विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना या एचआरएमएस मॉड्यूल का उपयोग किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। इस तरह के उल्लंघन स्थापित नियमों के खिलाफ हैं और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को बाधित करते हैं।
राज्य सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि समूह ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों का कोई भी स्थानांतरण मुख्यमंत्री की स्थानांतरण सलाह के बिना नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सलाह प्राप्त होने पर एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।