Movie prime

हरियाणा में हैवी लाइसेंस बनाने ले लिए ये रहेगा पूरा प्रोसेस, जानें स्टेप वाइज पूरी डिटेल 

 
 
जानें स्टेप वाइज पूरी डिटेल

Haryana Kranti, चंडीगढ़: किसी भी प्रकार के दोपहिया, चार पहिया वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस प्रकार हमें कार बाइक आदि के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

इसी प्रकार बस ट्रक माल टेम्पो आदि के लिए भी हमें हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए हरियाणा रोडवेज हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की है। आप घर बैठे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

फीस

1. सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग (जनरल/ओबीसी) उम्मीदवार :- ₹3000

2. अनुसूचित जाति (एससी/बीसी) उम्मीदवार:- ₹1500

3. सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग (जनरल/ओबीसी) सेवा कर :- ₹540

4. अनुसूचित जाति (एससी/बीसी) सेवा कर:- ₹2

मुख्य केन्द्र

1. केवल हरियाणा के मूल निवासी ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

2. एलएमवी-एनटी/एलटीवी लाइसेंस 1 वर्ष पुराना होना चाहिए।

3. जिस प्राधिकारी से एलएमवी का निर्माण किया जाता है, उसे लाइसेंस की पुष्टि के लिए लाइसेंस प्रमाणपत्र (एनओसी) संलग्न करना होगा।

4. ऑनलाइन आवेदन करते समय ड्राइविंग प्रशिक्षण पंजीकरण संख्या के आधार पर प्रशिक्षण निर्धारित किया जाएगा।

5. आवेदक को ड्राइविंग प्रशिक्षण की सूचना फोन या एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।

6. यदि आवेदक निर्धारित अवधि के पते पर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम रद्द कर दिया जाएगा। आवेदक को प्रशिक्षण के लिए पुनः आवेदन करना होगा।

7. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंटआउट 15 दिनों के भीतर अपने नजदीकी हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।

पात्रता

हरियाणा के मूल निवासी एचएमवीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदकों की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आवेदक का LMV ड्राइविंग लाइसेंस 1 वर्ष पुराना होना चाहिए।

प्रलेखन

1. आधार कार्ड

2. परिवार पहचान पत्र

3. जन्म प्रमाण पत्र

4. राशन कार्ड

5. एनओसी सर्टिफिकेट

6. मेडिकल सर्टिफिकेट

7. 10वीं की मार्कशीट

8. ट्यूशन फीस की प्राप्ति

9. शपथ पत्र

10. आवेदक के हस्ताक्षर

11. पासपोर्ट साइज फोटो

12. पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र