हरियाणा में जल्द लागू होंगे 3 नए कानून, सीएम सैनी ने कर दिया ऐलान, जानें कैसे बदलेगी कानून-व्यवस्था

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपराध और अवैध अप्रवास को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने का फैसला किया है। 11 जनवरी 2025 को मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि 28 फरवरी तक प्रदेश में तीन नए कानून लागू हो जाएंगे। यह कदम हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
Haryana New Criminal Laws: अपराधियों पर कसेगा शिकंजा
हरियाणा में गैंगवार, फिरौती और हत्याओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने विशेष योजना बनाई है। विदेशों में बैठकर अपराध करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस का एक विशेष दल बनाया जाएगा। यह दल अंतरराष्ट्रीय पुलिस एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर इन अपराधियों को पकड़ने और हरियाणा लाने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पुलिस को इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सभी आवश्यक संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इन अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
अवैध अप्रवास रोकने के लिए सख्त कानून
मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में अवैध अप्रवास को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध तरीके से विदेश जाने और वहां से लौटने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री सैनी ने खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए। सभी पुलिस अधीक्षकों को अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उनकी पूरी सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। इस सूची के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस बल की मजबूती के लिए विशेष कदम
हरियाणा सरकार ने डायल 112 सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में पुलिस की घटनास्थल पर पहुंचने में लगभग छह मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। इसे और कम करने की जरूरत है।
इसके अलावा, जिला नूंह में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक पुलिस बटालियन स्थापित की जाएगी। इसके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।
मानव तस्करी रोकने के लिए नया कानून
हरियाणा सरकार ने मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए ‘हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंट का विनियमन विधेयक, 2024’ को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत राज्य में ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
इस कानून के प्रावधानों में मानव तस्करी के अपराधियों के लिए 10 साल तक की सजा, 2 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, और संपत्तियों की कुर्की की सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
पुलिस का आधुनिकीकरण
सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया है। इस राशि से पुलिस के संसाधनों को बढ़ाने और उन्हें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने की योजना बनाई गई है। गृह और पुलिस विभाग को इसके लिए कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया गया है।
हरियाणा बनेगा नया मॉडल राज्य
हरियाणा सरकार ने कहा है कि भारत पीनल कोड के नए प्रावधानों को लागू करने में राज्य अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 मार्च की तय समय सीमा से पहले, 28 फरवरी तक, यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएंगे।
हरियाणा सरकार की इस नई पहल से प्रदेश में अपराध और अवैध अप्रवास पर लगाम लगने की उम्मीद है। इन कानूनों के लागू होने से हरियाणा एक मॉडल राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।