हरियाणा में महिलाओं की हो गई बल्ले-बल्ले, सैनी सरकार की इस योजना से महिलाओं को मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें कैसे

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार राज्य के नागरिकों को राहत देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ वंचित वर्ग भी उठा रहा है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है. इसके तहत राज्य की विधवाओं को 3 लाख रुपये का ऋण दिया जा रहा है.
योजना का उद्देश्य
इससे उसे अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में आर्थिक रूप से सक्षम होने में मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना है। पंचकुला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि राज्य की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है और जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
योजना के लाभ एवं पात्रता
लोन लेने वाली महिलाओं को लोन का 10% चुकाना होगा, बाकी 90% का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाएगा।
योजना के तहत लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाएगा।
इस योजना के तहत सब्सिडी ₹50000 तक होगी, जो 3 साल तक वैध होगी।
महिलाएं बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ऑटो-रिक्शा, मसाले, अचार और अन्य व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण ले सकती हैं।
खास बात यह है कि सरकार इन व्यवसायों को शुरू करने के लिए प्रशिक्षण भी देगी, ताकि महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकें।
आवेदन कैसे करें
जो महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, वे हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा नंबर-52 तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकुला से संपर्क कर सकती हैं। साथ ही फोन नंबर 0172- 2585271 पर भी संपर्क किया जा सकता है।