केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की हुई बल्ले-बल्ले, सरकार ने जारी किए CGHS के नए नियम मिलेगा ये लाभ

Haryana Kranti, नई दिल्ली: केंद्र सरकार के सीजीएचएस कार्ड धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इन कार्डधारकों के लिए बिना किसी परेशानी के तत्काल प्रभाव से इलाज कराने के लिए अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्डधारकों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाना है ताकि लोगों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों सेक में परामर्श, परीक्षण और उपचार के लिए बेहतर सेवाएं मिल सकें।
24 सितंबर 2024 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेफरल से संबंधित पुराने नियमों को बदल दिया है और नए नियमों पर एक एसओपी जारी किया है।
आपातकालीन मामलों के लिए नए सीजीएचएस नियम
स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (एचसीओ) को अब आपातकालीन स्थिति में सीजीएचएस से रेफरल या समर्थन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे कैशलेस इलाज कर सकते हैं. बशर्ते कि मरीज को इलाज करने वाले अस्पताल के विशेषज्ञ से आपातकालीन प्रमाणपत्र मिल जाए। इस प्रमाणपत्र के साथ, अस्पताल उपचार का दावा बीसीए पोर्टल पर अपलोड करेगा।
आपातकालीन उपचार के लिए, यदि कोई परीक्षण या उपचार सीजीएचएस द्वारा सूचीबद्ध नहीं है, तो रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। अस्पताल एनएचए पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर सकता है और उसे स्थानीय सीजीएचएस कार्यालय से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
रेफरल नियमों में बदलाव
सीजीएचएस के माध्यम से प्राप्त कॉन्स्टेशन मेमो अब तीन महीने के लिए वैध होंगे। यदि कोई सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारी आपको किसी विशेषज्ञ के पास भेजता है, तो आप उस विशेषज्ञ से 3 महीने के भीतर अधिकतम 6 परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्राथमिक सलाहकार सलाह देता है, तो आप दो अतिरिक्त विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं। ये नियम केवल सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किए गए रेफरल पर लागू होते हैं। ये नियम सरकारी अस्पतालों में रेफरल पर लागू नहीं होते हैं।
इन लाभार्थियों के लिए छूट
70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को अब किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। इन लाभार्थियों को किसी भी पंजीकृत जांच या प्रक्रिया के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में सीधे इलाज की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, यदि कोई परीक्षण या प्रक्रिया सीजीएचएस सूची में नहीं है, तो सीजीएचएस अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
विशेष मामलों के लिए अनुवर्ती नियम
कुछ विशेष बीमारियों से पीड़ित लाभार्थियों को प्राथमिक रेफरल के आधार पर असीमित परामर्श और परीक्षण से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।