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अगर आप भी कर रहें है फिजूल की Transaction, तो जान ले इनकम टैक्स के ये नियम

 
 
तो जान ले इनकम टैक्स के ये नियम

Haryana Kranti, नई दिल्ली: आयकर विभाग करदाता पर लगातार नजर रखता है. जो भी व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है या आय के अनुसार सही तरीके से टैक्स नहीं देता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बैंक खातों की भी जांच करता है. मुख्य रूप से नकद जमा और निकासी पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे उपायों का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। आयकर विभाग ने बैंक खातों, नकद निकासी और जमा पर कुछ नियम लागू किए हैं। वह क्या है?

टैक्स 60 फीसदी तक हो सकता है

आयकर अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, बैंक खातों में नकदी जमा करने वाले व्यक्तियों को अपनी आय के स्रोत का खुलासा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन पर 25 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर सहित 60 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। यदि आय का सटीक स्रोत अभी भी आयकर विभाग को नहीं बताया गया है, तो वह नोटिस जारी करेगा और पैसे की वसूली करेगा।

बैंक बचत खाता जमा

बैंक बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा की सूचना आयकर अधिकारियों को दी जानी चाहिए। चालू खाते में जमा की सीमा 50 लाख रुपये है. यदि यह सीमा पार हो जाती है, तो आयकर विभाग को धन के स्रोत के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अन्यथा आपको गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे।