LPG से लेकर बदल जाएंगे पैसे से जुड़े ये कई नियम, आम जनता की जेब पर पड़ेगा असर

Haryana Kranti, नई दिल्ली: सितंबर खत्म होने वाला है और जल्द ही अक्टूबर शुरू हो जाएगा। महीने की पहली तारीख से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम. इन नियमों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा. हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर महीने से कौन से वित्तीय नियम बदलने जा रहे हैं।
गैस सिलिन्डर
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदलती रहती हैं। तेल कंपनियां घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम अपडेट करती रहती हैं। सितंबर में तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी.
शेयर बायबैक
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किया है। परिवर्तन 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा नए नियमों के मुताबिक अब डीमैट अकाउंट में शेयर 2 दिन में क्रेडिट हो जाएंगे. वहीं, निवेशकों को रिकॉर्ड डेट के दो दिन के भीतर बोनस शेयर मिल जाएंगे.
सुकन्या समृद्धि योजना
अगर आपकी बेटी के नाम पर है सुकन्या खाता तो बता दें 1 अक्टूबर से बदल गए हैं नियम यदि दादा-दादी या किसी अन्य व्यक्ति ने सुकन्या खाता खोला है, तो खाता माता-पिता या अभिभावक के नाम पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अगर सुकन्या अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा.
पीपीएफ नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट रखने पर कार्रवाई होगी. डाकघर बचत खाते पर 18 वर्ष से कम आयु के खाताधारकों को ब्याज नहीं लगेगा। जब वे 18 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद ब्याज क्रेडिट होगा।